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चुनावी बॉन्डों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: असंवैधानिक घोषणा, राजनीतिक दलों को दानदाताओं की जानकारी देने का आदेश

 


चुनावी बॉन्डों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: असंवैधानिक घोषणा, राजनीतिक दलों को दानदाताओं की जानकारी देने का आदेश

गुरुवार, 15 फरवरी 2024 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दायर आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक घोषित किया। इस योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह योजना सूचना के अधिकार (RTI) का उल्लंघन करती है।

चुनावी बॉन्डों को लेकर आए इस फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वायनाड सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड को ‘रिश्वत और कमीशन’ लेने का जरिया बनाया था।

यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व को देखते हुए, मतदाताओं को अपने विवेक से कार्य करने देने के लिए चुनावी बॉन्डों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है

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